
<p style="text-align: justify;"><strong>Mumbai Police Registers Case Against ADG Deven Bharti:</strong> मुंबई की मालवानी पुलिस स्टेशन ने सीनियर IPS अधिकारी देवेन भारती, रिटायर ACP दीपक फटांगड़े और कथित बंगलादेशी महिला रेश्मा खान समेत अन्य लोगों के खिलाफ चीटिंग फोर्जरी जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.</p> <p style="text-align: justify;">ABP न्यूज़ के पास उस FIR को कॉपी है, जिसे रिटायर पुलिस निरीक्षक दीपक करूलकर के बयान के आधार पर दर्ज किया गया है. करूलकर ने अपने बयान में पुलिस को बताया की 8 दिसंबर 2021 को उसे क्राइम ब्रांच के कॉन्स्टेबल सुहास खंदारे ने बताया की उसे महाराष्ट्र के DGP संजय पांडे को घूसखोर रेश्मा खान और अन्य लोगों के खिलाफ चल रही जांच के सम्बंध दिए बयान के संदर्भ में आगे की जांच के लिए बुलाया है, जिसके बाद करूलकर क्राइम ब्रांच के कार्यालय पहुंचे.</p> <p style="text-align: justify;">करूलकर ने पुलिस को बताया कि 30 नवंबर 2017 में रिटायर हुआ और जुलाई 2015 में मेरी पोस्टिंग स्पेशल ब्रांच- 1 के आइ ब्रांच में सीनियर पुलिस निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुआ था. जुलाई 2015 से नवंबर 2017 के बीच हमारे पास ऐसे लोगों की लिस्ट आई जिन्होंने भारतीय होने का सबूत देते हुए पासपोर्ट हासिल किया है. लेकिन उनके दस्तावेज की सत्यता संदेह के घेरे में है.</p> <p style="text-align: justify;">इसके बाद जांच के दौरान पता चला की रेश्मा खान नाम की महिला की पासपोर्ट के लिए दिए गए दस्तावेज सामने आए, जिसमें उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी था जिसपर 24 परगना पश्चिम बंगाल का पता दिया गया था, जिसे वेरिफाई करने के लिए एक टीम वहां भेजी गई. जांच में पता चला कि उस बर्थ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड वहां पर मौजूद नहीं है.</p> <p style="text-align: justify;">इस बात की जानकारी वहां गए जांच अधिकारियों ने मुझे दी, जिसके बाद मैंने इस संदर्भ में मालवानी पुलिस स्टेशन के उस समय के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दीपक फटांगड़े को मामला दर्ज करने के लिए पत्र लिखा, जिसके बाद उस पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक ने मौखिक रूप से मुझे बताया की फटांगड़े रेश्मा के खिलाफ मामला दर्ज करने नहीं दे रहे हैं.</p> <p style="text-align: justify;">इसके बाद मैंने मामला दर्ज कर इसकी रिपोर्ट आई विभाग को भेजने के लिए कहा, पर फटांगड़े ने मुझे कहा कि उस इस समय के ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर देवेन भारती ने मामला ना दर्ज करने को कहा है. कुछ दिनों के बाद देवेन भारती ने मुझे अपने कार्यालय मिलने के लिए बुलाया और फिर मैं उनके केबिन के बाहर उनसे मिला. उन्होंने कहा कि रेश्मा के मामले में कुछ करो मत, नहीं तो परेशानी होगी. ऐसा इसलिए क्यूंकि उस महिला का सम्बंध किसी राजकीय पार्टी से जुड़े व्यक्ति के साथ है और इस विषय पर मालवानी पुलिस स्टेशन के अधिकारी उचित करवाई करेंगे.</p> <p style="text-align: justify;">इस मामले में मैंने ज़्यादा जांच की तो पता चला कि रेश्मा हैदर एक राजकीय पार्टी से जुड़े है और हाजी हैदर खान की पत्नी है. वहीं गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली, उसके मुताबिक वो बांग्लादेश की नागरिक है जो की अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>पुलिस स्टेशन से दस्तावेज को नष्ट किया गया?</strong></p> <p style="text-align: justify;">कुरूलकर ने अपने बयान में यह भी कहा कि इस मामले में अक्टूबर 2020 में मैंने RTI के तहत इस मामले से जुड़े दस्तावेज की एक कॉपी मांगी, जिसपर ACP ने जवाब में कहा कि 2018 तक के कई दस्तावेज नष्ट किए गए हैं, जिसके बाद मैंने पहली अपील की तब DCP ने कहा कि मांगी गई जानकारी ढूंढ़कर दी जाए, जिसके बाद ACP ने फिर से वही जवाब दिया की दस्तावेज नष्ट किए गए हैंय</p> <p style="text-align: justify;">कुरूलकर के इस बयान के आधार पर मुंबई पुलिस ने ADG रैंक के अधिकारी देवेन भारती, रिटायर ACP दीपक फटांगड़े और कथित बांग्लादेश की नागरिक रेश्मा हैदर खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. क्राइम ब्रांच के सूत्रों में बताया की रेश्मा फ़िलहाल कहां है पता लगाया जा रहा है. इस मामले में अभी तक किसी और के बयान दर्ज नहीं किए गए हैं. पुलिस ने इस मामले में FIR IPC की धारा 465, 467, 468, 471,420 और 34 और दूसरी सम्बंधित धाराओं के तहत दर्ज की है.</p>
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