
<p style="text-align: justify;"><strong>Covid 19 Cases In Delhi:</strong> राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी का सिलसिला जारी है. आज कई 26 दिनों बाद शहर में 5000 से कम मामले आए हैं. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम के करीब सात बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में 4291 नए मामले आए हैं और 34 मरीजों की मौत हुई है. इतने ही समय में 9397 मरीज संक्रमण से उबरे हैं. इस समय शहर में 33175 एक्टिव मरीज हैं. वहीं संक्रमण दर 9.56 फीसदी हो गई है.</p> <p style="text-align: justify;">दिल्ली में बुधवार को 7498, मंगलवार को 6028, सोमवार को 5760, रविवार को 9197, शनिवार को 11486 और शुक्रवार को 10756 मामले आए थे. शहर में अब तक 1815288 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 1756369 लोग संक्रमण से उबरे हैं और 25744 की मौत हुई है.</p> <p style="text-align: justify;">चार जनवरी को 5481 मामलों की पुष्टि हुई थी. इस दिन संक्रमण दर 8.37 फीसदी थी. वहीं इससे एक दिन पहले तीन जनवरी को 4099 केस की पुष्टि हुई थी. इस दिन संक्रमण दर 6.46 फीसदी दर्ज की गई थी. इसके बाद कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता गया और 13 जनवरी को 28867 मामले आए, जो कोरोना महामारी शुरू होने के बाद सबसे अधिक केस था. </p> <p style="text-align: justify;">हालांकि कई तरह की पाबंदियों के एलान के बाद मामले घटने शुरू हुए. इसी को देखते हुए अब पाबंदियों को कम किया गया है. गुरुवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक में पाबंदियों को कम करने का फैसला लिया गया. अधिकारी ने बताया कि स्कूलों को खोलने के संबंध में अंतिम फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा।</p> <p style="text-align: justify;"><strong>डीडीएमए के फैसले</strong></p> <ul> <li style="text-align: justify;">दिल्ली में सम-विषम व्यवस्था के आधार पर दुकानों को खोला जाना बंद किया जाएगा.</li> <li style="text-align: justify;">वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) हटाया गया.</li> <li style="text-align: justify;">रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा.</li> <li style="text-align: justify;">सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ कामकाज हो सकेगा.</li> <li style="text-align: justify;">50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमाघरों और रंगमंच को खोलने की अनुमति.</li> <li style="text-align: justify;">शादी समारोहों में आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत अतिथितियों (अधिकतम 200) की अनुमति होगी.</li> </ul>
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