Ayodhya Dispute: अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने मस्जिद निर्माण के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दी

  • अयोध्या विवाद  (Ayodhya Dispute) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने मस्जिद निर्माण के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दी
  • 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद (Ayodhya Dispute) पर फ़ैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए दिए जाने का आदेश दिया था जिसके बाद अब अयोध्या में मस्जिद निर्माण कराने के लिए सोहावल तहसील के रौनाही क्षेत्र के धन्नीपुर में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आधिकारिक रूप से ज़मीन आवंटित कर दी गई

संवाददाता: पंकज पाठक

अयोध्या। अयोध्या विवाद (Ayodhya Dispute) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन सौंप दिया है। यह भूमि अयोध्या सोहावल तहसील के रौनाही क्षेत्र के धन्नीपुर में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित की गयी है, जिसे स्थानीय प्रशासन द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकृति दे दी है।

9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद (Ayodhya Dispute) पर फ़ैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए दिए जाने का आदेश दिया था जिसके बाद अब अयोध्या में मस्जिद निर्माण कराने के लिए सोहावल तहसील के रौनाही क्षेत्र के धन्नीपुर में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आधिकारिक रूप से ज़मीन आवंटित कर दी गई।

Ayodhya Dispute: सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जिला प्रशासन को स्वीकार पत्र भी मिल गया है। यह जमीन राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर स्थित है। ये इलाका एनएच 28 पर सटा हुआ है साथ ही मुस्लिम बाहुल्य क्ष्रेत्र भी है। ज़िला प्रशासन ने जिस जमीन का चयन किया था वो सरकारी जमीन है और कृषि विभाग की है।

यह भी पढ़ें: नई गाइडलाइन के अनुसार जिला अदालतों की सुरक्षा के लिए डीजीपी ने दिए निर्देश

यही पास ही शाह गदा बाबा की पुरानी मज़ार है, जहां इलाके के लोग उर्स के दौरान बड़ी संख्या में पहुचते है। फिलहाल अयोध्या जनपद में ही मस्जिद निर्माण के लिए जमीन देने की प्रक्रिया भी आधिकारिक रूप से पूरी कर दी गई है।

About the Author

Team My Nation News
Team My Nation News