
<p><strong>Bhaiyyu Maharaj Suicide Case:</strong> मध्य प्रदेश के बहुचर्चित संत भय्यू महाराज के आत्महत्या मामले में इंदौर की कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया है. अदालत ने सेवादार विनायक, केयर टेकर पलक और ड्राइवर शरद को दोषी माना है. मामले में सजा शाम तक सुनाई जाएगी. राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज ने अपने घर पर ही लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. </p> <p>साढ़े तीन साल की सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने माना कि आरोपित महाराज को पैसों के लिए प्रताड़ित करते थे. पैसों के लिए उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता था. जो सेवादार भय्यू महाराज के लिए परिवार से बढ़कर थे, जिन पर उन्हें इतना विश्वास था कि उनके भरोसे उन्होंने अपने आश्रम और कामकाज सौंप रखे थे, उन्हीं सेवादारों ने उन्हें पैसों के लिए इतना प्रताड़ित किया कि मजबूरी में उन्हें आत्महत्या जैसे कदम उठाना पड़ा.</p>
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