गाजियाबाद। Corona in Ghaziabad: जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय ने शासनादेश संख्या 880जेएल/22-3-2020-86/97 दिनांक 15 मई 2020 एवं 16 मई 2020 अनुक्रम में गिरफ्तार होकर निरूद्ध होने वाले नवागंतुक बंदियों को वर्तमान परिस्थितियों में जिला कारागार गाजियाबाद में निरुद्ध बंदियों को कोविड-19 संकमण से बचाव हेतु अलग निरूद्ध रखने के लिए उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल की धारा 953 सपठित धारा 937 (बन्दी अधिनियम 1984 की धारा-11 सपठित धारा-7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कानून व्यवस्था के दृष्टिगत गाजियाबाद के शम्भूदयाल इण्टर कालेज को अग्रिम आदेशों तक अस्थायी कारागार घोषित किया गया है।
सभी सम्बन्धित अधिकारी अपने विभाग से सम्बन्धित व्यवस्थाओं को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि जेल अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद की मांग पर अस्थायी कारागार पर उनकी अविलम्ब पूर्ति/व्यवस्था की जा सके तथा व्यवस्थाओं हेतु नामित सभी कार्मिकों के व्यक्तिगत मोबाईल/सीयूजी नम्बरों के साथ नाम व पद जेल अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को सूचित करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनके द्वारा व्यवस्था हेतु नामित कार्मिकों से सीधा सम्पर्क किया जा सके।
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