- DGP ने नई गाइडलाइन के अनुसार जिला अदालतों की सुरक्षा के लिए दिए निर्देश
- सूबे के सभी कप्तान जिला जज से समन्वय कर करेंगे सुरक्षा व्यवस्था
- न्यायालयों के गेट से लेकर कोर्ट परिसर के विभिन्न स्थानों पर तैनात होगा पुलिस बल
- न्यायालय परिसर में शस्त्र ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी व सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश की अनुमति
- न्यायालय परिसर में एक्सरे मशीन, सीसीटीवी, डीएफएमडी, एचएचएमडी को दुरुस्त रखने के निर्देश
- कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले स्टाफ, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के पहचान पत्र बनवाने के निर्देश
- न्यायिक अधिकारियों, न्यायाधीशों के अलावा कोर्ट स्टाफ को छोड़कर किसी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं
- कप्तानों को खुद सुरक्षा व्यवस्था की निरंतर चेकिंग के निर्देश
- कोर्ट परिसर में पीएसी, क्यूआरटी और सादे कपड़ों में पुलिस तैनात रखने के निर्देश
- अग्निशमन उपकरणों को पूरी तरह दुरुस्त रखने के निर्देश
संवाददाता: शिवा ठाकुर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के DGP एचसी अवस्थी ने अदालतों की सुरक्षा के मद्देनज़र सभी जिलों के SP, DIG व आईजी रेंज को निर्देश दिए हैं। DGP ने कहा है कि सभी जिला पुलिस प्रभारी जिला जज से तत्काल समन्वय कर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं व न्यायालयों की सुरक्षा-व्यवस्था के लिए पूर्व से आवंटित पुलिस बल का प्रयोग अदालतों के प्रवेश द्वारों और परिसर में किया जाए।
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DGP ने कहा कि अदालतों में किसी भी तरह के अवैध व अनाधिकृत शस्त्रों का प्रवेश न हो सके, इसके लिए सघन चेकिंग की जाए। न्यायालयों में प्रवेश को काबू में रखने के लिए प्रवेशद्वार की संख्या सीमित रखी जाए और सभी आने वालों की चेकिंग की जाए। आपातकालीन स्थिति में निकास की भी व्यवस्था की जाए। न्यायालय परिसर में लगे समस्त सुरक्षा उपकरण एक्सरे मशीन, सीसीटीवी, डीएफएमडी आदि को चालू किया जाए।
चेकिंग के लिए प्रशिक्षित पुलिस कर्मी की ड्यूटी लगाई जाए। न्यायिक अधिकारियों-न्यायाधीशों के वाहनों तथा कार्यालय स्टाफ के वाहनों के अतिरिक्त न्यायालय परिसर में अन्य किसी वाहनों को प्रवेश न करने दिया जाए। न्यायालय से सुरक्षित दूरी पर अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किया जाए। सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक-पुलिस अधीक्षक द्वारा न्यायालय सुरक्षा-व्यवस्था की चेकिंग स्वयं की जाए।
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