Election Commission ने पांचों राज्यों मे 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर लगाई रोक, नियम तोड़ने पर होगा एक्शन

<p style="text-align: justify;"><strong>Election Commission Bans Exit Poll:</strong> राज्यों में विधानसभा चुनावों का प्रचार-प्रसार जोरों से चल रहा है, वहीं इस संबंध में बड़ी खबर सामने आई है. चुनावी हवा को भांपने कि लिए इन दिनों ओपिनियन पोल जारी किए जा रहे हैं. केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक बार फिर से अपने एक आदेश में स्पष्टीकरण जारी करते हुए साफ कहा है कि किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर 10 फरवरी सुबह 7 बजे से लेकर 7 मार्च शाम 6:30 बजे तक रोक रहेगी. पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर के लिए एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया गया है.</p> <p style="text-align: justify;">एग्जिट पोल कराने, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके प्रकाशन या इसके प्रचार पर 10 फरवरी को सुबह 7.00 बजे से 7 मार्च को शाम 6.30 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया गया है. वहीं ओपिनियन पोल पर चुनाव संपन्न होने के 48 घंटे पहले से रोक रहेगी. आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

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Team My Nation News
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