गौतमबुद्धनगर। जेएम अरोमा सोसाइटी के मामले की सुनवाई डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय गाज़ियाबाद में सम्पन्न हुई। इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रथम पक्ष गौरव भदौरिया सोसाइटी के लगभग 50 निवासियों के साथ उपस्थित रहे और दूसरा पक्ष दीपक चौहान, जतिन भाटी और राज भूषण जैन के साथ उपस्थित हुआ।
मामले की सुनवाई करते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार ने प्रथम पक्ष से अपना वाद रखने के लिए कहा। पक्ष रखते हुए देवेंद्र सिंह गौर और गौरव भदौरिया ने बताया कि किस प्रकार जतिन भाटी, दीपक चौहान और राज भूषण जैन ने निवासियों की जीबीएम के दौरान चुनाव समिति के चुनाव और सभी 10 पदों के चुनाव की माँग को सिरे से खारिज किया और अपने अनुसार चुनाव समिति बना के अवैध चुनाव कराये। कुछ बोर्ड सदस्य तो कई वर्षों से बिना चुनाव में भाग लिये ही सदस्य बने हुए हैं । इसके साथ ही चुने हुए बोर्ड सदस्यों को बाई लॉज़ के सेक्शन 28 के विरुद्ध बोर्ड से हटाया और किस प्रकार से दोषपूर्ण भावना से लोगों के चुनाव में नामांकन रद्द करे। इसके बाद दूसरा पक्ष दीपक चौहान ने अपना पक्ष रखते हुए अपनी बात बतायी जिसमें की मुख्य रूप से वो यही बताते रहे कि हमने चुनाव नियम पूर्ण तरीक़े से कराए हैं। अंत में कार्यालय से दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी बात के समर्थन में कुछ और दस्तावेज़ 22 जून तक जमा करने के लिए कहा गया।आशा है कि इस मामले में अंतिम निर्णय अतिशीघ्र आ जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान पल्लव गुप्ता, ललित ओझा, विकास कौशिक संजय जोशी, संजय ग्रेवाल, बिपिन बाँगा, तन्वी अत्री, नूतन राय, अरविंद आर्या, अफ़ाक़ ख़ान, इब्ने हसन, प्रभात बंसल, सुनील कपूर, ओम प्रकाश पंथरी, नीरज सक्सेना, अंकुश सहगल, और अशोक मल्होत्रा अन्य जेएम निवासियों के साथ प्रथम पक्ष के समर्थन में उपस्थित रहे।