- Cow Slaughter Law: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा कि गोवंश की हत्या करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
- अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव की मंजूरी के बाद पहली बार में साबित हुए गोकशी के आरोप पर 3 से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है अथवा 3 लाख से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान
- दूसरी बार गोकशी का आरोप सिद्ध होने की स्थिति में जुर्माने और सजा दोनों का प्रावधान
संवाददाता: देवेंद्र ठाकुर
लखनऊ। (Cow Slaughter Law) उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने गौवंशीय पशुओं की रक्षा और गौकशी जैसी घटनाओं से संबंधित अपराध की रोकथाम के लिए गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। जिसके चलते साफ हो गया कि सूबे में अब गोवंश को नुकसान पहुंचाने या फिर हत्या (Cow Slaughter Law) करने का अपराध गैरजमानती होगी ।
प्रदेश सरकार ने कहा कि गोवंश की हत्या (Cow Slaughter Law) करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
इस अध्यादेश के तहत गोवध के आरोपी का पोस्टर उसके आस-पास के इलाके व मोहल्ले में लगाने का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश सरकार का कहना है कि इस अध्यादेश का उद्देश्य गोवध निवारण अधिनियम 1955 को और नहीं अधिक प्रभावी व मजबूत बनाना है।
अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव की मंजूरी के बाद पहली बार में साबित हुए गोकशी के आरोप पर 3 से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है अथवा 3 लाख से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। हालांकि दूसरी बार गोकशी का आरोप सिद्ध होने की स्थिति में जुर्माने और सजा दोनों का प्रावधान किया गया है और इसके अलावा आरोपी के ऊपर गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है।
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