Lockdown 4.0: केंद्रसरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानें आज से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा…

  • Lockdown 4.0 list : केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाते हुए 31 मई कर दी है। 18 मई से चौथे दौर का देशव्यापी लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। केंद्र ने लॉकडाउन 4.0 में छूट और पाबंदियों के नए नियम भी जारी कर दिए हैं। आइए देखें आज से किन-किन गतिविधियों की होगी छूट, किन पर कायम रहेगा प्रतिबंध…
  • 31 मई तक बंद रहेंगी मेट्रो और रेल सेवा, सामान्य हावाई यात्रा पर भी प्रतिबंध
संवाददाता मयंक शुक्ला की विशेष रिपोर्ट

दिल्ली। Lockdown 4.0 की आज सोमवार से शुरुआत हो रही है और इसी के साथ रविवार को लॉकडाउन के तीसरे चरण समाप्त हो गया है। लॉकडाउन 4.0 में छूटों की जानकारी व पूरे दिन की अपडेट माईनेशन न्यूज़ के डेल्हीएनसीआर पोर्टल पर पढ़िए। केंद्र सरकार ने 18 मई से 31 मई तक की लॉकडाउन अवधि के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक, कुछ पाबंदियां कायम हैं। आइए देखते हैं, सोमवार से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा!

 

  • घरेलू मेडिकल सर्विसेज और घरेलू एयर एंबुलेंस सेवा चालू रहेंगी
  • स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल/ट्रेनिंग/कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगापूरे देश में यात्रियों के लिए कोई भी मेट्रो रेल नहीं चलेगी
  • होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज बंद रहेंगे लेकिन फूड आइटम की होम डिलीवरी जारी रहेगी
  • खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति होगी लेकिन सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल, सोशल/पॉलिटिकल/खेल/एंटरटेनमेंट/एकेडेमिक/कल्चरल/धार्मिक कार्यक्रमों पर लगी रोक जारी रहेगी
  • सभी धार्मिक स्थल व पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे, केवल पूजा स्थल पर कुछ चिन्हित लोग ही रह सकेंगे
  • बसें और यात्री वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति लेनी होगी
  • कंटेनमेंट जोन में फिलहाल कोई राहत नहीं व सभी कंटेनमेंट जोन पूरी तरह से सील रहेंगे
  • जरूरी काम से कारण के साथ निकल घर से निकला जा सकता है लेकिन शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक होगी। इसके साथ ही 65 साल से ज्यादा की उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं व 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बहार निकलने पर रोक रहेगी
  • कंटेनमेंट जोन में ऑफिस, फैक्ट्री और औद्योगिक इकाइयां, वाहन सभी पर पूरी तरह से रोक रहेगी
  • कंटेनमेंट जोन के बाहर के शराब, पॉन-सिगरेट की दुकानें, सैलून और स्पा, कोरियर, पोस्ट, डाक, कृषि संबंधित कार्य, ई-कॉमर्स जरूरी सामान, ई कॉमर्स गैर जरूरी सामान की अनुमति रहेगी
  • इसके अलावा सम्बंधित जोन के मुताबिक पुरानी गाइडलाइंस लागू रहेंगी

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