Mirzapur Web Series के निर्माताओं को हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के खिलाफ FIR रद्द

<p style="text-align: justify;"><strong>Mirzapur Web Serie: </strong>इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माताओं फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी शुक्रवार को रद्द कर दी. मिर्जापुर वेब सीरीज में मिर्जापुर कस्बे की खराब छवि प्रस्तुत कर कथित तौर पर धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय भावना आहत करने के लिए यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने इस मामले में आरोपियों की ओर से दायर याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया. उन्होंने बताया कि इससे पूर्व, 29 जनवरी, 2021 को अदालत ने रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.</p> <p style="text-align: justify;">बता दें कि मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए और अन्य धाराओं एवं सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 67-ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि प्राथमिकी में लगाए गए सभी आरोपों को सही भी मान लिया जाए तो भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता क्योंकि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि इस वेब सीरीज का निर्माण किसी खास वर्ग के लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने की मंशा से किया गया.</p> <p style="text-align: justify;"><a title="Operation Devi Shakti: अफगानिस्तान से जल्द भारत आएगा सिख प्रतिनिधिमंडल, साथ लाएंगे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब" href="https://www.abplive.com/news/india/sikh-delegation-arriving-india-from-afghanistan-soon-under-operation-devi-shakti-bringing-guru-granth-sahib-2014184" target=""><strong>Operation Devi Shakti: अफगानिस्तान से जल्द भारत आएगा सिख प्रतिनिधिमंडल, साथ लाएंगे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब</strong></a></p> <p style="text-align: justify;">वहीं दूसरी ओर, राज्य सरकार के वकील ने कहा कि इस प्राथमिकी में एक विशेष आरोप यह है कि यह वेब सीरीज प्रथम शिकायतकर्ता की सामाजिक एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है. पीठ ने संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा, ”इस पूरे प्राथमिकी में कहीं यह आरोप नहीं लगाया गया है कि इस सीरीज में कोई भी ऐसी चीज दिखाई गई है जिससे किसी धर्म विशेष की छवि खराब हुई हो और उससे नागरिकों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हो.” हाईकोर्ट ने कहा, ”इस वेब सीरीज से अकेले शिकायतकर्ता की धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय भावनाएं आहत हुई हैं ना कि नागरिकों के किसी वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं.”</p> <p style="text-align: justify;"><a title="Priyanka Gandhi Dance Video: विधानसभा चुनाव से पहले गोवा पहुंची प्रियंका गांधी, आदिवासी महिलाओं के साथ किया डांस" href="https://www.abplive.com/news/india/priyanka-gandhi-joins-women-of-tribal-community-as-they-dance-in-a-traditional-way-at-maand-interaction-at-morpirla-village-2014311" target=""><strong>Priyanka Gandhi Dance Video: विधानसभा चुनाव से पहले गोवा पहुंची प्रियंका गांधी, आदिवासी महिलाओं के साथ किया डांस</strong></a></p>

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Team My Nation News
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