PM Modi की सुरक्षा चूक मामले पर रिटायर्ड जज की अगुआई में बनेगी कमेटी, NIA-IB के अफसर भी होंगे जांच का हिस्सा

<p style="text-align: justify;"><strong>Supreme Court Hearing on PM Modi Security Lapse:</strong> पंजाब में पीएम <a title="नरेंद्र मोदी" href="https://www.abplive.com/topic/narendra-modi" data-type="interlinkingkeywords">नरेंद्र मोदी</a> की सुरक्षा में चूक मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अगुआई में कमेटी बनाई जाएगी. इसमें चंडीगढ़ के डीजीपी, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और एक और अधिकारी होंगे. इसके अलावा एनआईए के आईजी और आईबी के अधिकारी &nbsp;भी कमेटी का हिस्सा होंगे.</p> <p style="text-align: justify;">सुनवाई के दौरान दलीलों के बीच चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने कहा कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आज ही हमें रिपोर्ट दी है. याचिकाकर्ता के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि आप कल या परसों सुनवाई कीजिए, ताकि आप रिपोर्ट देख लें. हम भी दलीलें रख सकें. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल को सिर्फ रिकॉर्ड सुरक्षित रखने थे.</p> <p style="text-align: justify;">पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील डी एस पटवालिया ने कहा कि हमारी कमिटी पर निराधार सवाल उठाए गए हैं. हमारे अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. चीफ सेक्रेटरी से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया. हम चाहते हैं कोर्ट पूरा मामला देखे. बिना जांच के हमें दोषी ठहराया जा रहा है. दलीलें देते हुए पटवालिया ने कहा, मुख्य सचिव को अपने खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर जवाब देने के लिए 24 घंटे दिए गए. हम पीएम की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं. कोर्ट देखे कि बिना जांच हम पर कार्रवाई न हो.इसके बाद CJI ने कहा कि केंद्र से नोटिस हमारे आदेश से पहले जारी हुआ या बाद में. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहले जारी हुआ था. जो नोटिस चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को जारी हुआ उसका कानूनी आधार है.</p>

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Team My Nation News
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