
<p style="text-align: justify;"><strong>Covid Vaccine: </strong>गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं पर कोरोना वैक्सीन के असर के अध्ययन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है. दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दाखिल याचिका में वैक्सीन लगवाने वाली ऐसी महिलाओं की निगरानी की भी मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने विषय को अहम बताते हुए कहा कि यह जानना ज़रूरी है कि इस बारे में क्या किया गया है. कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>इस साल मई में दाखिल हुई थी याचिका</strong></p> <p style="text-align: justify;">यह याचिका इस साल मई में दाखिल हुई थी. उस दौरान कोरोना की दूसरी लहर की स्थिति गंभीर थी. याचिका में गर्भवती या दुग्धपान कराने वाली महिलाओं पर अधिक जोखिम को देखते हुए उनके टीकाकरण के लिए उचित निर्देश की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता की वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट को बताया कि सरकार की तरफ से इस मसले पर निर्देश जारी किए जा चुके हैं. लेकिन कुछ बातों को देखा जाना ज़रूरी है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>गर्भवती महिलाओं पर इसके असर का ठीक से पता नहीं</strong><strong>- </strong><strong>याचिकाकर्ता</strong></p> <p style="text-align: justify;">ग्रोवर ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और बीवी नागरत्ना की बेंच से कहा, "यह एक नया वायरस है. इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है. गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं पर इसके असर का ठीक से पता नहीं. कोरोना की जो वैक्सीन उस समय उपलब्ध है, उसके ऐसी महिलाओं के लिए सुरक्षित होने पर भी अध्ययन नहीं हुआ है. वकील की मांग थी कि कोर्ट केंद्र सरकार और ICMR से इस पहलू पर जवाब दे.</p> <p style="text-align: justify;">जजों ने उम्मीद जताई कि इस मसले पर अध्ययन किया गया होगा. उन्होंने सॉलिसीटर जनरल से इस बारे में जानकारी देने के लिए कहा. कोर्ट ने मामले को 2 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई के लिए लगाने जा निर्देश दिया है.</p> <h4><strong>यह भी पढ़ें-</strong></h4> <h4 class="article-title "><a href="https://www.abplive.com/news/india/all-you-need-to-know-about-new-cm-of-punjab-charanjit-singh-channi-1970653">जानिए चन्नी का पंजाब के पहले दलित सीएम बनने का सफर, राजनीति में कैसे बढ़ा इनका कद?</a></h4> <h4 class="article-title "><a href="https://www.abplive.com/news/india/school-reopen-sc-refuses-to-order-complete-opening-of-schools-says-it-is-the-job-of-the-state-governments-ann-1970678">स्कूलों को पूरी तरह खोलने का आदेश देने से SC ने मना किया, कहा- ‘यह तय करना राज्य सरकारों का काम'</a></h4>
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