Rajasthan News: राजस्थान में कोरोना को लेकर गाइडलाइंस, धार्मिक कार्यक्रम की इजाजत, जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू

<p style="text-align: justify;"><strong>Rajasthan News:</strong> कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजस्थान की सरकार ने संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसमें धार्मिक समारोह की इजाजत दी गई है जिसमें अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे. हालांकि ये भी कहा गया है कि धार्मिक समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की एक डोज अनिवार्य होगी. पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>गाइडलाइंस की मुख्य बातें</strong></p> <p style="text-align: justify;">धार्मिक कार्यक्रम सुबह छह बजे से रात दस बजे तक आयोजित किए जा सकेंगे</p> <p style="text-align: justify;">धार्मिक समारोह में अधिकतम दो सौ लोगों को इजाजात, जो एक डोज ले चुके हैं</p> <p style="text-align: justify;">पशु हाट मेला और हाट बाजारों को खोलन की इजाजत रहेगी</p> <p style="text-align: justify;">सभी शॉपिंग मॉल्स और दुकानें रात दस बजे तक खुली रहेंगी</p> <p style="text-align: justify;">पेट्रोल-डीजल पंप अपने समयानुसार चलते रहेंगे</p> <p style="text-align: justify;">पूरे राज्य में रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा</p> <p style="text-align: justify;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/odmHZVWb7ws" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>

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Team My Nation News
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