Aryan Khan Bail: बेटे आर्यन को जमानत मिलने के बाद शाहरुख खान की पहली तस्वीर आई सामने, जानें सतीश मानशिंदे ने क्या कुछ कहा?

<p style="text-align: justify;"><strong>Aryan Khan Bail: &nbsp;</strong>ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई. आर्यन खान को गिरफ्तारी के 26 वें दिन बाद जमानत मिली है. अभी इन्हें रिहा होने में एक से दो दिन का समय लगेगा. हालांकि, इसे लेकर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. वहीं आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने तस्वीर साझा की है. इस तस्वीर में शाहरुख खान मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं.</p> <p style="text-align: justify;">आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा, "आर्यन शाहरुख खान को आखिरकार हाई कोर्ट से जमानत मिल गई. 2 अक्टूबर को हिरासत में लिए जाने के पहले दिन से ही मामले में कोई कोई सबूत नहीं, कोई उपभोग नहीं, कोई साजिश नहीं… और ना ही अभी कुछ भी है." वकील ने कहा कि हमारी प्रार्थना को न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे ने स्वीकार कर लिया और आर्यन को जमानत दे दी.</p> <p style="text-align: justify;"><br /><img src="https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2021/10/28/815f10947301e50b7cae331cbda9fb56_original.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">मुंबई के तट से एक क्रूज जहाज पर दो अक्टूबर को एनसीबी की छापेमारी के बाद अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार किया गया था. न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी.</p> <p style="text-align: justify;">न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने कहा, "सभी तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है. मैं कल शाम तक विस्तृत आदेश दूंगा." आर्यन के वकीलों ने तब नगद जमानत देने की अनुमति मांगी, जिसे अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मुचलका देना होगा. न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने कहा, "मैं आनेवाले कल में भी आदेश दे सकता था, लेकिन मैंने यह आज दिया."</p> <p style="text-align: justify;">आर्यन के वकीलों की टीम अब उनकी शुक्रवार तक रिहाई के लिए औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास करेगी. 23 वर्षीय आर्यन फिलहाल न्यायिक हिरासत में सेंट्रल मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं. सभी के खिलाफ मादक पदार्थ रखने, उसका सेवन करने, प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खरीदी और बिक्री और साजिश के लिए उनके खिलाफ स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस कानून) की उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.</p> <p style="text-align: justify;"><a title="&lt;strong&gt;Aryan Khan Drugs Case: नवाब मलिक के आरोप पर NCB के गवाह फ्लेचर पटेल ने दी सफाई, जानें क्या कुछ कहा?&lt;/strong&gt;" href="https://www.abplive.com/news/india/ncb-witness-fletcher-patel-clarified-on-nawab-malik-allegation-said-called-to-inquire-in-aryan-khan-drugs-case-ann-1988940" target=""><strong>Aryan Khan Drugs Case: नवाब मलिक के आरोप पर NCB के गवाह फ्लेचर पटेल ने दी सफाई, जानें क्या कुछ कहा?</strong></a></p> <p style="text-align: justify;"><a title="&lt;strong&gt;Exclusive: समीर वानखेड़े की पहली पत्नी शबाना के पिता बोले- ‘अगर वे हिन्दू होते तो अपनी बेटी की शादी नहीं करता’&lt;/strong&gt;" href="https://www.abplive.com/news/india/sameer-wankhede-first-father-in-law-says-will-not-marry-if-he-was-not-hindu-1988809" target=""><strong>Exclusive: समीर वानखेड़े की पहली पत्नी शबाना के पिता बोले- ‘अगर वे हिन्दू होते तो अपनी बेटी की शादी नहीं करता'</strong></a><br /><br /></p>

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Team My Nation News
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