
<p style="text-align: justify;"><strong>Aryan Khan Drugs Case</strong>: ड्रग्स केस में जमानत मिलने के बावजूद दूसरे दिन भी शाहरुख के बेटे आर्यन खान जेल से बाहर नहीं आ सके. आर्यन की रात आज भी जेल में ही कटेगी. ऑर्थर रोड के जेल अधीक्षक ने abp न्यूज से इस बात की पुष्टि कर दी है. क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमानत दी थी.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>आर्यन खान जेल से अबतक क्यों नहीं आ पाया बाहर?</strong><br />ऑर्थर रोड के जेल अधीक्षक ने एबीपी न्यूज से कहा है कि शाम साढ़े पांच बजे तक रिलीज जेल नहीं पहुंचा. आज के दिन आखरी बार जमानत पेटी खुल चुकी है. नियम किसी के लिए बदलेगा नहीं. आज आर्यन नहीं बाहर निकलेगा. आर्यन का व्यवहार अबतक जेल में अच्छा रहा है. रिलीज ऑर्डर को ड्रॉप बॉक्स में डालने के लिए आपको खुद लेकर जाना पड़ता है.</p> <p style="text-align: justify;">नियम के तहत किसी को भी जमानत मिलने पर शाम के साढ़े 5 बजे के पहले ऑर्थर रोड जेल के बाहर लगे बॉक्स में जमानत पत्र डाल दिया जाता है तो उसके कुछ देर बाद जेल से रिहाई मिल जाती है. हालांकि इसके बाद पत्र डालने पर अगले दिन सुबह 6 बजे जमानत पेटी खोली जाती और उसके कुछ घंटों के बाद जमानत मिल जाती है. हालांकि देर तक कोर्ट से कॉपी मिलने की स्थिति में जेलर को ईमेल भेजा जा सकता है. ऐसी स्थिति में आज भी आर्यन को जमानत मिल सकती है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>1 लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत की अनुमति</strong><br />बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बेल ऑर्डर जारी करते हुए बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 1 लाख रुपये के मुचलके (बॉन्ड) पर जमानत देने की अनुमति दे दी है. गुरुवार को खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत देने वाले न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे ने उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जांच अधिकारी की अनुमति के बिना मुंबई या भारत नहीं छोड़ने को कहा है. उन्हें इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होने, मामले के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देने, प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है. इसके अलावा आरोपियों को एनसीबी की ओर से बुलाए जाने पर हाजिर होना होगा.</p> <p style="text-align: justify;">अदालत ने उन्हें किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित नहीं करने, मुकदमे में देरी करने का प्रयास नहीं करने और सभी तारीखों पर अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है, जो शुक्रवार को बाद में तीनों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त करेगा. न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने गुरुवार शाम को दो अक्टूबर को एक क्रूज शिप पार्टी में एनसीबी टीम की ओर से पकड़े गए तीन आरोपियों को जमानत दे दी थी और विस्तृत आदेश शुक्रवार के लिए निर्धारित किया गया है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-</strong><br /><strong><a href="https://www.abplive.com/news/india/supreme-court-notice-to-center-and-up-government-on-cbi-probe-into-manish-gupta-murder-case-wife-has-filed-petition-ann-1989440">मनीष गुप्ता हत्याकांड की CBI जांच पर SC का केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, पत्नी ने दाखिल की है याचिका</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.abplive.com/news/india/farmers-protest-police-barricading-being-removed-from-ghazipur-and-tikri-border-ann-1989247">Farmers Protest: दिल्ली के गाज़ीपुर और टीकरी बॉर्डर से पुलिस ने हटाई बैरिकेडिंग, जल्द रास्ता खुलने की उम्मीद</a></strong></p>
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