Firecrackers Ban: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- सभी पटाखों पर बैन नहीं, लेकिन….

<p style="text-align: justify;"><strong>Firecrackers Ban:</strong> पटाखों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि सभी पटाखों पर बैन नहीं है, सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह पर रोक लगाई गई है. बेरियम से बने पटाखों और लड़ियों पर रोक रहेगी. उल्लंघन की स्थिति में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, ज़िले के एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी जैसे अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह माना जाएगा. शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें इस आदेश का व्यापक प्रचार करें.</p> <p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”किसी भी प्राधिकारी को हमारे निर्देशों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उत्सव की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी. दूसरों के स्वास्थ्य की कीमत पर उत्सव नहीं मनाया जा सकता.”</p> <p style="text-align: justify;">अदालत ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने में राज्यों, एजेंसियों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से किसी भी चूक को बेहद गंभीरता से देखा जाएगा. शीर्ष अदालत ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया, स्थानीय केबल (टीवी) सेवाओं के माध्यम से उचित प्रचार करें.</p> <p style="text-align: justify;">इससे पहले कोर्ट ने गुरुवार को कहा था, &lsquo;&lsquo;आनंद करने की आड़ में आप (पटाखा उत्पादक) नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं. हम किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं हैं. हम कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए यहां पर हैं.&rsquo;&rsquo;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="Covaxin EUL In WHO: कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर WHO से कब लगेगी मुहर? जानिए यहां" href="https://www.abplive.com/news/india/when-will-emergency-use-of-corona-vaccine-covaxin-be-approved-by-who-ann-1989525" target="">Covaxin EUL In WHO: कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर WHO से कब लगेगी मुहर? जानिए यहां</a></strong></p>

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Team My Nation News
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