
<p style="text-align: justify;"><strong>Contempt matter against Vijay Mallya:</strong> सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में कहा कि हमने काफी लंबा इंतजार किया है, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले में किसी न किसी स्तर पर निपटारा करना होगा और प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए.</p> <p style="text-align: justify;">SC ने अवमानना मामले में विजय माल्या की सज़ा पर बहस के लिए मामला 18 जनवरी को लगाया है. अदालत ने कहा, ”दोषी का प्रत्यर्पण हो या नहीं, सज़ा पर फैसले के लिए और इंतज़ार नहीं होगा. दोषी अपने वकील के माध्यम से पक्ष रख सकता है.” SC ने वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता को एमिकस नियुक्त कर अपनी सहायता के लिए कहा है.</p> <p style="text-align: justify;">साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को विदेश में पैसे ट्रांसफर की जानकारी छुपाने के लिए अवमानना का दोषी करार दिया था. इसके बाद माल्या कई मौकों पर सज़ा पर बहस के लिए उपस्थित नहीं हुए. ऐसे में आज SC ने उसकी अनुपस्थिति में ही सुनवाई का फैसला किया.</p>
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