
<p style="text-align: justify;"><strong>PM Security Breach:</strong> प्रधानमंत्री <a title="नरेंद्र मोदी" href="https://www.abplive.com/topic/narendra-modi" data-type="interlinkingkeywords">नरेंद्र मोदी</a> (PM Narendra Modi) के काफ़िले का पंजाब के एक बॉर्डर एरिया में करीब 15 मिनट तक रुके रहना सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक माना जा रहा है. ये मसला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है. प्रधान मंत्री की सुरक्षा का जिम्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के ऊपर है. आईए समझते हैं कि एसपीजी एक्ट क्या है और किन-किन लोगों को एसपीजी सुरक्षा प्रदान करती है.</p> <p><strong>क्या है एसपीजी एक्ट?</strong></p> <p style="text-align: justify;">1. एसपीजी एक्ट (SPG Act) की धारा 4 के सब सेक्शन 2 के मुताबिक एसपीजी की सुरक्षा प्रधानमंत्री और उनके परिवार को दी जाती है. पीएम पद पर रहने के बाद ये उन्हें 10 साल के लिए दी जाएगी. 10 साल के बाद केन्द्र सरकार रिस्क एनालिसिस के बाद इसे बढ़ा सकती है. 10 साल वाली धारा को 2003 में संशोधित किया गया और ये अवधि केवल 1 साल के लिए कर दी गई. इसके बाद का निर्णय रिस्क एनालिसिस के बाद होना कहा गया है. इस संशोधन को एसपीजी एक्ट एमेन्डमेन्ट एक्ट 2003 कहा गया.</p> <p>2.एक्ट की धारा 6 के मुताबिक एसपीजी का अधिकार क्षेत्र भारतीय भौगोलिक सीमा के अलावा भारतीय प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाएंगें तब वो भी SPG का अधिकार क्षेत्र होगा.</p> <p>3.एसपीजी एक्ट की धारा 7 के मुताबिक SPG का कोई भी सदस्य छुट्टी नहीं ले सकता, उसे हमेशा ड्यूटी पर माना जाएगा.</p> <p>4.धारा 8 के सेक्शन A के मुताबिक कोई भी एसपीजी का सदस्य एसपीजी में रहने के दौरान इस्तीफा नहीं दे सकता. इस्तीफे का अधिकार उसे नहीं होगा.</p> <p>5.एक्ट की धारा 10 के सब सेक्शन A के मुताबिक एसपीजी का कोई सदस्य किसी राजनैतिक, श्रम यूनियन, ट्रेड यूनियन या फिर किसी दूसरी सामाजिक संस्था का सदस्य नहीं हो सकता.</p> <p>6.एक्ट की धारा 10 के सब सेक्शन C के मुताबिक, एसपीजी का कोई भी सदस्य प्रेस या पब्लिकेशन करने का अधिकारी नहीं होगा, एसपीजी में रहने के दौरान या ड्यूटी की बातों पर वो किताब नहीं लिख सकता है.</p> <p style="text-align: justify;">7.धारा 14 के मुताबिक डायरेक्टर की न्युक्ति एक्ट के अनुसार होगी. केन्द्र सरकार के मंत्रालय, केन्द्र शासित राज्य, राज्य सरकारें, विदेशी दूतावास, सेना सहित सभी सुरक्षा एजेंसियां एसपीजी डायरेक्टर या फिर उसके सदस्य के निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होंगी. उन्हें एक्ट के मुताबिक एसपीजी की बात माननी होगी और उसके निर्देश पर कार्य करना होगा. ये एक्ट उन्हें मना करने की इज़ाजत नहीं देता है, उनकी जवाबदेही भी एक्ट के मुताबिक एसपीजी के निर्देश के पालन के प्रति होगी.</p> <p>8-एक्ट की धारा 15 के मुताबिक एसपीजी पर ड्यूटी के दौरान किसी तरह का कोई अदालती या कानूनी कार्यवाही से छूट रहेगी. एसपीजी पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है.</p> <p style="text-align: justify;">भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के अलावा देश के पूर्व पीएम की सुरक्षा, उनके परिवार वालों की सुरक्षा एसपीजी ही करती है. कुछ VIP नेताओं की सुरक्षा भी जरुरत पड़ने पर एसपीजी करती है. SPG में सिर्फ वही काबिल लोग ही भर्ती होते हैं जो अलग-अलग तरह के टेस्ट को पास करते हैं.</p> <p>ये भी पढ़ें:</p> <p><strong><a title="PM Modi की सुरक्षा में चूक को लेकर Navjot Sidhu का तंज- किसान डेढ़ साल से रुके थे, आप 15 मिनट में परेशान हो गए" href="https://www.abplive.com/news/india/pm-modi-s-security-lapse-navjot-sidhu-asked-farmers-were-staying-for-one-and-a-half-year-you-got-upset-within-15-minutes-2032939" target="">PM Modi की सुरक्षा में चूक को लेकर Navjot Sidhu का तंज- किसान डेढ़ साल से रुके थे, आप 15 मिनट में परेशान हो गए</a></strong></p>
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