Ghaziabad: धारा-144 की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई

Ghaziabad. Corona Virus के बढ़ते संक्रमण और ईद उल फितर के कारण Section-144 की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है जबकि पहले यह पांच मई तक लागू था। डीएम अजय शंकर पांडेय द्वारा जारी इस आदेश के बाद जिले में 31 मई तक किसी भी प्रकार के आयोजनों और समारोहों पर रोक लगी रहेगी।

डीएम ने बताया कि धारा 144 के तहत जिले में सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन, किसी प्रकार की प्रदर्शनी, रैली, जुलूस पर रोक पहले की तरह लगी रहेगी। सभी धार्मिक व पूजा स्थल लोगों के लिए बंद ही रहेंगे।

सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की सभा नहीं की जाएगी। आदेश के मुताबिक पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति व 10 साल से कम आयु के बच्चों को घर से निकलने पर पाबन्दी है। सैलून, मॉल, सिनेमाघर, स्पॉ, जिम, खेल कांप्लेक्स, स्वीमिंग पूल में बंद ही रहेंगे व फोर व्हीलर में डाइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति और टू-व्हीलर पर दो व्यक्ति मान्य होंगे। Ghaziabad के सभी स्कूल व कॉलेज अगले आदेशों तक बंद ही रहेंगे।

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Anand Madhav
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