Jammu Kashmir News: अनंतनाग में प्रशासन ने सभी सरकारी दफ्तरों में CCTV कैमरा लगाने का दिया निर्देश

<p style="text-align: justify;">अनंतनाग में प्रशासन ने सरकारी दफ्तरों और कारोबारी प्रतिष्ठान में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया है. जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर सभी सरकारी विभागों और निजी कंपनियों, शॉपिंग मॉल होटल, रेस्तरां, क्लीनिक, नर्सिंग होम और अस्पतालों सहित अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को संबंधित परिसर में या उसके बाहर सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया.</p> <p style="text-align: justify;">उपायुक्त अनंतनाग, डॉ पीयूष सिंगला (आईएएस) के एक आदेश में, सीसीटीवी एचडीडी (स्टोरेज डिवाइस) को कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी के लिए "हमेशा" उपलब्ध रखना होगा. &ldquo;असामाजिक तत्वों और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए, अतिरिक्त निगरानी उपायों की आवश्यकता है जिसमें पर्याप्त डेटा भंडारण क्षमता वाले सार्वजनिक स्थानों/कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और व्यापक उपयोग शामिल है,&rdquo; डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>15 दिनों की डेटा भंडारण क्षमता के साथ सीसीटीवी कैमरे की स्थापना सुनिश्चित करेंगे</strong></p> <p style="text-align: justify;">"सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी की स्थापना एक निवारक साबित हुई है, जो न केवल चोरी, चोरी, छेड़खानी आदि जैसे अपराधों को रोकता है बल्कि कई बार जनता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा में उपयोगी होता है," आदेश में लिखा है.&nbsp;धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपायुक्त ने आदेश दिया कि सभी विभागों या संगठनों के जिला या क्षेत्रीय प्रमुख कार्यालय परिसर के अंदर और बाहर न्यूनतम 15 दिनों की डेटा भंडारण क्षमता के साथ सीसीटीवी कैमरे की स्थापना सुनिश्चित करेंगे.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>परिसरों के आस-पास सीसीटीवी लगाना सुनिश्चित करेंगे</strong></p> <p style="text-align: justify;">इसी तरह नगर परिषद या समितियों को अपने कार्यालयों के साथ-साथ व्यस्त बाजार स्थलों, बस/सूमो स्टैंडों और प्रवेश शुल्क वसूली जांच चौकियों आदि में सीसीटीवी लगाना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. "सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां और सभी केंद्र सरकार के विभाग भी अपने कार्यालय परिसर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे की स्थापना सुनिश्चित करेंगे," आदेश में कहा गया है. "शॉपिंग मॉल/कॉम्प्लेक्स और अन्य सभी व्यवसाय के मालिक/मालिक होटल, रेस्तरां और क्लीनिक/नर्सिंग होम/अस्पताल सहित प्रतिष्ठान भी भवनों/परिसरों के आस-पास सीसीटीवी लगाना सुनिश्चित करेंगे.</p> <p style="text-align: justify;">उपायुक्त ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी एचडीडी (स्टोरेज डिवाइस) हमेशा उपलब्ध रखा जाएगा.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.abplive.com/news/world/taliban-announces-caretaker-government-of-afghanistan-know-detail-1964728">Taliban New Government: अफगानिस्तान में आखिरकार तालिबान की नई सरकार, एक क्लिक में जानें सब कुछ</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.abplive.com/news/world/pakistan-impression-on-new-taliban-cabinet-isi-chief-presence-in-afghanistan-changed-the-equation-of-new-government-1964824">तालिबान की कैबिनेट पर पाकिस्तान की छाप, जानें- कैसे कटा मुल्ला बरादर का पत्ता और हक्कानी को मिली अहम जिम्मेदारी</a></strong></p>

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Team My Nation News
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