नई दिल्ली। Asiya Andrabi को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दोषी पाए जाने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश Chander Jit Singh ने सुनाया। अदालत ने इस मामले में अंद्राबी की सहयोगी Sofi Fehmeeda और Nahida Nasreen को भी दोषी ठहराते हुए 30-30 साल की सजा सुनाई है। तीनों को पहले ही 14 जनवरी को दोषी करार दिया गया था।
अदालत ने तीनों को UAPA की निम्न धाराओं के तहत दोषी पाया:
धारा 20: आतंकवादी संगठन का सदस्य होना
धारा 38: आतंकवादी संगठन से जुड़ाव
धारा 39: आतंकवादी संगठन को समर्थन देना
इसके अलावा भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई गंभीर धाराएं भी लगाई गईं:
धारा 153A: विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना
धारा 153B: राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान
धारा 120B: आपराधिक साजिश
धारा 505: सार्वजनिक अशांति फैलाने वाले बयान
धारा 121A: देश के खिलाफ साजिश
इस मामले में National Investigation Agency (NIA) ने अदालत से अंद्राबी के लिए उम्रकैद की सजा की मांग की थी। एजेंसी का कहना था कि अंद्राबी ने भारत के खिलाफ युद्ध जैसी गतिविधियों में शामिल होकर गंभीर अपराध किया है, इसलिए कड़ी सजा जरूरी है।
अदालत के इस फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो देश के खिलाफ साजिश रचते हैं। दिल्ली कोर्ट का यह फैसला आतंकवाद और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ सरकार की सख्त नीति को दर्शाता है। इससे भविष्य में ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की उम्मीद और मजबूत होती है।
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