Bank Fraud Case: CBI ने धोखाधड़ी मामले में चावल कंपनी के खिलाफ दर्ज की FIR, तीन बैंकों के निदेशकों को खिलाफ मामला दर्ज

<p style="text-align: justify;"><strong>Bank Fraud Case:</strong> सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) ने गुजरात की एक चावल कंपनी द्वारा कथित बैंक धोखाधड़ी को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें आरोपियों ने 2010 से 2015 की अवधि के दौरान तीन बैंकों को 114.06 करोड़ रुपये का चूना लगाया था.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">एक अधिकारी ने बताया कि जांच एजेंसी ने धोखाधड़ी के आरोपों पर बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉपोर्रेशन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर नडियाद स्थित श्री जलाराम राइस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों जयेश त्रिभुवनदास गनात्रा और बिपिन त्रिभुवनदास गनात्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है.</p> <p style="text-align: justify;">इसमें कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों को कंसोर्टियम ऑफ बैंकिंग के तहत विभिन्न ऋण सुविधाएं दी गई हैं. यह भी आरोप लगाया गया था कि ऋण लेने वाली कंपनी ने बैंकों को ऋण सुविधाओं को मंजूरी देने के लिए प्रेरित करने के लिए झूठे बही ऋण दिखाए. कथित तौर पर कर्ज लेने वाली कंपनी ने कर्ज की रकम का गबन कर लिया, जिससे बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 114.06 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है.</p> <p style="text-align: justify;">सीबीआई ने यह भी कहा कि गुजरात के अहमदाबाद, नडियाद, बावला सहित छह स्थानों पर तलाशी ली गई है, जहां से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं. सीबीआई के मुताबिक जांच जारी है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>इसे भी पढ़ेंः</strong><br /><a href="https://www.abplive.com/news/india/aryan-khan-not-released-from-jail-srk-s-son-not-to-go-home-today-1989493"><strong>Aryan Khan Bail: आज भी जेल से रिहा नहीं होंगे आर्यन खान, जेलर ने कहा- नियम किसी के लिए बदलेगा नहीं</strong></a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.abplive.com/news/india/bombay-high-court-releases-aryan-khan-bail-order-know-details-1989451"><strong>Aryan Khan Bail Order: बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी किया, जानिए 5 पन्नों में किन शर्तों का ज़िक्र है</strong></a><br /><br /></p>

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