
<p style="text-align: justify;"><strong>Bombay HC on Anil Deshmukh: </strong>बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित मनी लांड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जारी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को खारिज करने का अनुरोध करने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.</p> <p style="text-align: justify;">अदालत ने कहा कि देशमुख इन समन को रद्द करने के पक्ष में मामला बनाने में असफल रहे. उसने कहा कि पूर्व मंत्री की याचिका इस योग्य नहीं है कि उसके आधार पर निदेशालय या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) को उनके खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोका जाए.</p> <p style="text-align: justify;">फिलहाल कोर्ट ने यह कहा कि यदि देशमुख को इस मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है, तो उनके पास किसी भी अन्य वादी की तरह उचित अदालत के पास जाकर राहत मांगने का अधिकार है. कोर्ट ने निदेशालय को निर्देश दिया कि वह देशमुख से पूछताछ के दौरान उनके वकील को केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में इतनी दूरी पर मौजूद रहने की अनुमति दे, जहां वह उन्हें ‘देख सके, लेकिन सुन नहीं सके.'</p> <p style="text-align: justify;">सीबीआई ने भ्रष्टाचार और अपने आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों को लेकर इस साल 21 अगस्त को राकांपा नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद निदेशालय ने देशमुख और अन्य के खिलाफ जांच आरंभ की और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया. सीबीआई ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की थी.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>इसे भी पढ़ेंः</strong><br /><a href="https://www.abplive.com/news/india/railway-ministry-withdraws-convenience-fee-decision-on-irctc-ann-1989438"><strong>Convenience Fee: रेलवे ने IRCTC के मुनाफे में हिस्सेदारी का फैसला लिया वापस, शेयर बाजार को भी मिली राहत</strong></a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.abplive.com/news/india/calcutta-high-court-ordered-complete-ban-on-sale-and-use-of-firecrackers-this-diwali-due-to-covid-19-1989439"><strong>Firecrackers Ban: बंगाल में इस दिवाली पटाखे पर पूरी तरह से रहेगी पाबंदी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश</strong></a><br /><br /></p>
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