Corona RTPCR test necessary for passengers reaching Uttarakhand by train, register like this

ट्रेन से उत्तराखंड पहुंचने वाले यात्रियों का कोरोना RTPCR टेस्ट जरूरी, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

रेल यात्रियों को आरटीपीसीआर (RTPCR) रिपोर्ट साथ रखनी जरूरी होगी। यह आरटीपीसीआर (RTPCR) टेस्ट की रिपोर्ट 15 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा।

[avatar user=”Rajendra Yadav” size=”thumbnail” align=”left”]By Rajendra Yadav[/avatar]

नई दिल्ली। रेलवे ने उत्तराखंड आने वाले रेल यात्रियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब रेल यात्रियों को आरटीपीसीआर (RTPCR) जांच रिपोर्ट भी साथ लानी होगी। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। रेलवे ने इसके लिए यात्रियों को स्टेशनों पर जागरूक करना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने बताया कि कोरोना रोकथाम के लिए उत्तराखंड पुलिस के अनुरोध पर उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर 25 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाली कांवड़ यात्रा पर भी रोक है। अब रेल यात्रियों को आरटीपीसीआर (RTPCR) रिपोर्ट साथ रखनी जरूरी होगी। यह आरटीपीसीआर (RTPCR) टेस्ट की रिपोर्ट 15 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। अभी तक रेल यात्रियों के लिए कोरोना जांच (RTPCR) रिपोर्ट जरूरी नहीं थी। देहरादून आने वाले ट्रेनों के यात्रियों की कोरोना जांच रेलवे स्टेशन पर ही हो रही थी।

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कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध युनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए सरकार ने अभी यह व्यवस्था की है कि जिन्हें 15 दिन पहले वैक्सीन की दो डोज लग चुकी हैं, उनके लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता नहीं है। हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले सभी के लिए यह नियम लागू है। जिन्होंने दो डोज नहीं लगाई हैं, उनके लिए 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। यदि रेलवे ने अपने स्तर से यात्रियों के लिए 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है तो यह अच्छी बात है, क्योंकि डबल डोज लगाने वाले व्यक्ति भी संक्रमण का कैरियर तो बन ही सकते हैं। उत्तराखंड में यदि संक्रमण दर में बढ़ोत्तरी होती है तो सोमवार को नई गाइड लाइन में सख्त प्रावधान किए जा सकते हैं।

डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि एयरपोर्ट पर कोरोना की वैक्सीन लगाने का 15 दिन पुराना प्रमाणपत्र दिखाने वाले यात्रियों पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जिनके पास वैक्सीन लगाने का प्रमाण और 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर (RTPCR) रिपोर्ट नहीं है। उनकी एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर (RTPCR) जांच कराई जा रही है।

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Krupakshi M.
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