पश्चिम बंगाल बीरभूम हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, ममता सरकार को दिए ये निर्देश

<p style="text-align: justify;">पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हिंसा की घटना सामने आई, यहां के बीरभूम जिले में हुई हिंसा के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई. जिसके बाद ममता बनर्जी एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है. इसी बीच कलकत्ता हाईकोर्ट में भी इस हिंसा को लेकर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि, सच सभी के सामने जरूर आना चाहिए.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>गवाहों को सुरक्षा देने के निर्देश</strong><br />इस हिंसा मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को 24 मार्च को केस डायरी लाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही राज्य सरकार को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराए. इसके अलावा जहां इस हिंसा को अंजाम दिया गया, वहां किसी भी चीज से छेड़छाड़ नहीं करने के निर्देश भी जारी किए &nbsp;गए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि, इसके लिए उस जगह पर कैमरे लगाए जाएं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>घटनास्थल की 24 घंटे होगी वीडियो रिकॉर्डिंग</strong><br />हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक क्राइम सीन पर 24 घंटे कैमरे से निगरानी रखी जाएगी, साथ ही सीसीटीवी के डीवीआर ज्यादा मेमोरी के होने चाहिए. कैमरे डिस्ट्रिक्ट जज की मौजूदगी में लगाए जाएंगे. सबूत इकट्ठा करने के लिए सीएफएसएल टीम दिल्ली से बुलाई गई है. जब तक ये टीम सभी जरूरी चीजें मौके से इकट्ठा नहीं कर लेती है, तब तक उस जगह की कड़ी निगरानी रखी जाएगी.&nbsp;</p>

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Team My Nation News
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