Air Pollution: दिल्ली सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा- अस्पतालों में निर्माण कार्य पर लगा बैन हटाया जाए

<p>दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर शहर में अस्पतालों की निर्माण गतिविधियों की इजाजत देने का आग्रह किया है. दिल्ली सरकार का कहना है कि कोविड-19 की तीसरी लहर को तैयार करने और उसका मुकाबला करने के लिए उसने अपने अस्पताल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना शुरू कर दिया था और 7 नए अस्पतालों का निर्माण शुरू कर दिया था, लेकिन निर्माण प्रतिबंध के कारण काम बंद हो गया है. &nbsp;इसके अलावा, रोगियों के लाभ के लिए राष्ट्रीय राजधानी में बेहतर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 19 सरकारी अस्पतालों में काम किया जा रहा है, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि अस्पतालों में निर्माण कार्य को प्रतिबंध से मुक्त किया जाए.</p> <p>&nbsp;इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्कूल बंद करने का का ऐलान कर दिया था. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है. प्रदूषण के बीच स्कूल खोले जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी.</p> <p>इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के बीच बच्चों के स्कूल को खोले जाने पर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी. शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के बीच स्कूल खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की खिंचाई भी की. SC ने दिल्ली सरकार से पूछा, जब सरकार ने वयस्कों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया तो बच्चों को स्कूल जाने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है?</p>

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Team My Nation News
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