
<p><strong>Aryan Khan Bail Granted by Bombay High Court:</strong> क्रूज ड्रग्स केस(Cruise Drugs Case) में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान(Aryan Khan) को जमानत मिल गई है. आर्यन के अलावा मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी राहत मिल गई है. ये तीनों आरोपी जल्द मुंबई के आर्थर जेल से छूट जाएंगे. आर्यन की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी और एडिशनल सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंह ने क्या दलीलें दी आइए जानते हैं. </p> <p>ASG अनिल सिंह- आरोपी ने पहली बार ड्रग्स नहीं लिया है. मैं पहले आरोपी की बात कर रहा हूं. वह पिछले दो साल से ड्रग्स ले रहा है. वह थोक मात्रा में ड्रग्स की खरीद कर रहा है. 11 में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. एक और अन्य आरोपी आचित भी ड्रग पैडलर है. उसे क्रूज से नहीं लेकिन बाद में पकड़ा गया था. वह आरोपी नंबर 17 है. अगर आवेदक साजिश का हिस्सा था तो धारा 29 लागू होती है. व्यावसायिक मात्रा से निपटने का प्रयास किया गया था. वह साजिश का हिस्सा है. रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती मामले को देखा जाता है, जहां एनडीपीएस एक्ट के तहत ये अपराध गैर जमानती है. </p> <p>ASG अनिल सिंह(आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के बारे में बात कर रहे हैं)- ये दोनों बचपन के दोस्त हैं. दोनों क्रूज के लिए साथ गए थे. उन्हें रूम भी शेयर करना था. मेरा मामला यह है कि आप पकड़े गए हैं. आरोपी नंबर 1 प्रतिबंधित सामग्री के साथ पकड़ा गया था. </p> <p>मुकुल रोहतगी-कोई मेडिकल नहीं किया गया</p> <p>अनिल सिंह- मेडिकल की बात ही क्यों जब साथ में प्रतिबंधित सामग्री थी. अगर आपने अपराध नहीं किया, लेकिन कोशिश की है तो वो भी अपराध है. अनिल सिंह एनडीपीएस एक्ट की धारा 54 के बारे में बता रहे हैं. </p> <p>कोर्ट व्हाट्सअप चैट दिखाने को कहता है. कोर्ट ने पूछा कि वाणिज्यिक मात्रा का आधार क्या है. </p> <p>ASG अनिल सिंह- इसे हम आज दिखा देंगे. व्हाट्सऐप चैट में कई ड्रग्स व्यावसायिक मात्रा में मिलीं. व्हाट्सऐप चैट, बयान और पंचनामा ये सभी चीजें रिकॉर्ड में हैं. 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. उसी दिन कार्रवाई भी हुई थी. मैं कहा रहा था कि कम से कम गांधी जयंती के दिन इन चीजों के छोड़ देना चाहिए था. </p> <p>अनिल सिंह कारण बताते हुए…मैं क्यों व्यावसायिक मात्रा के बारे में बोल रहा हूं. मैं ये बयान, पंचनामा और चैट के आधार पर बोल रहा हूं. अरेस्ट मेमो में धारा 28 और 29 का जिक्र है, लेकिन रिमांड कॉपी में धारा 28 और 29….पहली, दूसरी और तीसरी रिमांड कॉपी इन्हीं धाराओं के बारे में बताती है. </p> <p>मुनमुन, नुपुर और मोहक के पंचनामा को दिखाते हुए</p> <p>ड्रग्स की कुल मात्रा व्यावसायिक है… कई तरह की ड्रग्स थीं. क्रूज दो दिन के लिए थी. इसमें ये नहीं कहे सकते कि ये खुद के लिए था. मुकुल रोहतगी की दलीलों में कहा गया कि मेरा दोस्त गिरफ्त में था. उन्होंने आर्यन के पंचनामे का पेज नंबर 39 पढ़ने को कहा. सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई होर्ट के दो फैसले हैं. एनडीपीएस एक्ट का इससे कोई मतलब नहीं है. </p> <p>अनिल सिंह- ड्रग्स नहीं मिला तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने अपराध नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसलों का जिक्र करते हुए…मोहनलाल और राजस्थान के केस का जिक्र किया जा रहा है. </p> <p>अनिल सिंह- आर्यन खान के अरेस्ट मेमो को देख लीजिए. यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यापार के लिए कितनी मात्रा में ड्रग्स चाहिए. इसलिए पहले रिमांड के लिए वकीलों को यह नहीं पता था कि धारा 29 आदि लगाई जाएगी. तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता. सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना. तीसरी बात मुनमुन की. निश्चय ही ऐसा दिखाया जा है कि मैं किसी को नहीं जानता. अपने बयान में उन्होंने स्वीकार किया है कि वह ड्रग्स लेती थीं. हमारे पास सीडीआर रिपोर्ट है. उनका आरोपी नंबर से संबंध हैं. </p> <p>मुकुल रोहतगी- मेरे पास से कोई बरामदगी नहीं हुई थी. मैं वाणिज्यिक मात्रा और साजिश से निपट रहा हूं, अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक मात्रा के लिए. मेरे खिलाफ सिर्फ यही चीज जाती है कि मेरा 5-8 लोगों से संबंध था. क्रूज में 1300 लोग सवार थे. मैं सिर्फ आरोपी नंबर 2 को जानता हूं. अन्य 2 आरोपियों को इस मामले में जमानत मिल चुकी है. गाबा आयोजक थे. मानव और गाबा को गिरफ्तार नहीं किया गया है. मैं सिर्फ अरबाज मर्चेंट को जानता हूं. फैक्ट से आपको मालूम पड़ा जाएगा. </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
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