
<p style="text-align: justify;"><strong>Omicron Cases In India:</strong> इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने देश व विदेशों में कोरोना (Corona) के नए वेरिएंट ओमिक्रोन (Omicron) के बढ़ते प्रभाव को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री (Prime Minister) व चुनाव आयुक्त (Election Commissioner) से अनुरोध किया है कि वह उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव (Election) में तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीति पार्टियों द्वारा भीड़ एकत्रित कर रैलियां (Rally) करने पर रोक लगाई जाए. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से कहा जाय कि वह चुनाव प्रचार टीवी व समाचार पत्रों के माध्यम से करें. प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि वह पार्टियों की चुनावी सभाएं व रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं. जस्टिस ने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है.</p> <p style="text-align: justify;">यह आदेश जस्टिस शेखर कुमार यादव ने उत्तर गिरोहबंद कानून के तहत जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत को मंजूर करते हुए दिया है. बता दें कि संजय यादव के खिलाफ इलाहाबाद के थाना कैंट एरिया में मुकदमा दर्ज है. हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि आज इस न्यायालय के समक्ष लगभग चार सौ मुकदमें सूचीबद्व है. इसी प्रकार से नित्य मुकदमें इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व होते हैं जिसके कारण अधिक संख्या में वकील उपस्थित होते हैं और उनके बीच किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंस नहीं होती है. वकील आपस में सटकर खडे़ होते हैं. जब कि कोरोना के नए वेरिएंट <a title="ओमिक्रोन" href="https://www.abplive.com/topic/omicron" data-type="interlinkingkeywords">ओमिक्रोन</a> के मरीज बढ़ते जा रहे है और तीसरी लहर आने की संभावना है.</p> <p style="text-align: justify;">हाई कोर्ट ने कहा कि दैनिक समाचार पत्र के अनुसार 24 घण्टें में छः हजार नये मामले मिले हैं और 318 लोगों की मौतें हुई है. उन्होंने कहा कि यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. इस भयावह महामारी को देखते हुए चीन, नीदरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, स्कार्टलैंड जैसे देशों ने पूर्ण या आंशिक लाकडाऊन लगा दिया है. ऐसी दशा में रजिस्ट्रार जनरल, हाई कोर्ट इलाहाबाद से आग्रह है कि वह इस विकट स्थिति से निपटने के लिए नियम बनायें.</p> <p style="text-align: justify;">साथ ही दैनिक समाचार पत्र एवं दूरदर्शन में ऐसी भयावह स्थिति दिखायी जा रही है कि कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ रहे हैं और तीसरी लहर दस्तक दे रही है. अभी पिछली दूसरी लहर में हमने देखा है कि लाखों की संख्या में लोग कोरोना संक्रमित हुए है और लोगों की मृत्यु हुई है. ग्राम पंचायत के चुनाव एवं बंगाल विधानसभा के चुनाव ने लोगों को काफी संक्रमित किया जिससे लोग मौत के मुंह में समा गए.</p> <p style="text-align: justify;">उन्होंने कहा कि आज फिर से चुनाव उत्तर प्रदेश, विधानसभा का निकट है. जिसके लिए सभी पार्टियां रैली, सभाएं आदि करके लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं. इन जगहों पर कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना संभव नहीं है और इसे समय रहते नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से कहीं अधिक भयावह होगी. ऐसी दशा में चुनाव आयुक्त से हाई कोर्ट का अनुरोध है कि इस प्रकार की रैली, सभायें आदि जिसमे भीड़ एकत्रित हो उस पर तत्काल रोक लगायें और चुनावी पार्टियों को आदेशित करें कि वह अपना प्रचार व प्रसार रैली एवं सभा में भीड़ जुटाकर न करें बल्कि दूरदर्शन एवं समाचार पत्रों के माध्यम से करें और समभव हो सके तो फरवरी में होने वाले चुनाव को भी एक-दो माह के लिए टाल दें.</p> <p style="text-align: justify;">उन्होंने कहा कि क्योंकि जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां, सभायें आगे भी होती रहेंगी और जीवन का अधिकार हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी दिया गया है. हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में कोरोना मुफ्त टीकाकरण का जो अभियान चलाया है वह प्रशंसनीय है. </p> <p style="text-align: justify;">जस्टिस ने कहा कि प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इस भयावह महामारी की स्थिति को देखते हुए कडे़ कदम उठाते हुए रैली, सभाएं और होने वाले चुनाव को रोकने एवं टालने के बारे में विचार करें. क्योंकि, जान है तो जहान है. कोर्ट ने इस आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट इलाहाबाद, चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया.</p> <p><iframe class="abpembed" src="https://www.abplive.com/sharewidget/india.html" width="100%" height="721px" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> <iframe class="abpembed" src="https://www.abplive.com/sharewidget/trending.html" width="100%" height="721px" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
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