<p style="text-align: justify;"><strong>Supreme Court:</strong> सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने बंबई हाई कोर्ट के तीन एडिशनल जज को परमानेंट जज के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है. प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 14 दिसंबर की बैठक में इस बाबत निर्णय लिया और प्रस्ताव गुरुवार को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर डाला गया.</p> <p style="text-align: justify;">बंबई हाई कोर्ट के इन तीन एडिशनल जज में न्यायमूर्ति माधव जयाजीराव जामदार, न्यायमूर्ति अमित भालचंद्र बोरकर और न्यायमूर्ति श्रीकांत दत्तात्रेय कुलकर्णी हैं. कॉलेजियम ने यह सिफारिश करने का प्रस्ताव भी रखा कि न्यायमूर्ति अभय आहूजा को चार मार्च, 2022 के प्रभाव से एक साल के नये कार्यकाल के लिए बंबई हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया जाए.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर शामिल हैं</strong></p> <p style="text-align: justify;">कॉलेजियम ने एक अन्य फैसले में कलकत्ता हाई कोर्ट के एडिशनल जज न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय को हाई कोर्ट के परमानेंट जज के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया. हाई कोर्टों के न्यायाधीशों के संबंध में निर्णय लेने वाले तीन सदस्यीय कॉलेजियम में न्यायमूर्ति रमण के अलावा न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर शामिल हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>वायु प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए दिए SC ने ये निर्देश</strong></p> <p>बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए स्थायी समाधान के वास्ते जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगने के निर्देश दिए. प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अगुवाई वाली पीठ ने आयोग की ओर से दाखिल एक रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें न्यायालय को सूचित किया गया था कुछ उद्योगों पर लगी पाबंदियां हटाने का निर्णय लिया गया है.</p> <p>पीठ ने कहा, ‘‘समिति की रिपोर्ट उठाए गए कदमों की जानकारी देती है. निर्माण से जुड़ी गतिविधियों पर कहा गया है कि इस संबंध में निर्णय कल लिया जाएगा. हम मामले को सुनवाई के लिहाज से फरवरी के पहले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध करेंगे. इस बीच हम आयोग को निर्देश देते हैं कि वह प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए स्थायी समाधान के वास्ते जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे.’’ पीठ में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="Imran Khan On Afghanistan: इमरान खान का बड़ा बयान- अफगानिस्तान को अलग-थलग करना दुनिया के लिए नुकसानदेह" href="https://www.abplive.com/news/world/imran-khan-big-statement-over-afghanistan-says-separate-afgan-harmful-for-the-world-2017684" target="">Imran Khan On Afghanistan: इमरान खान का बड़ा बयान- अफगानिस्तान को अलग-थलग करना दुनिया के लिए नुकसानदेह</a></strong></p>
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