
<p style="text-align: justify;"><strong>Aryan Khan Bail:</strong> शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत के फैसले के बाद कहा कि कल विस्तृत ऑर्डर की कॉपी मिलेगी. हमें उम्मीद है कि सभी आरोपी कल या शनिवार तक जेल से बाहर आ जाएंगे. आर्यन 7 अक्टूबर से ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं.</p> <p style="text-align: justify;">नियम के तहत किसी को भी जमानत मिलने पर शाम 5 बजे के पहले ऑर्थर रोड जेल के बाहर लगे बॉक्स में जमानत पत्र डालना ज़रूरी होता है. आर्यन मामले में आज हाई कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है. बता दें कि एनसीबी ने दो अक्टूबर को क्रूज से ड्रग्स बरामद करने के मामले में आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को हिरासत में लिया था. इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में एनसीबी ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें से दो को पिछले दिनों निचली अदालत ने जमानत दे दी थी. </p> <p style="text-align: justify;">गिरफ्तारी के बाद एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था. आज हाई कोर्ट ने भी जमानत दे दी. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एनसीबी ने जोरदार विरोध किया.</p> <p style="text-align: justify;">एनसीबी ने कहा कि आर्यन करीब दो साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं और साजिश का हिस्सा हैं. क्रूज पर ड्रग्स की जानकारी उन्हें थी. आर्यन को बेल नहीं दी जा सकती है. इसपर कोर्ट ने पूछा कि आर्यन पर ड्रग्स के कारोबार के आरोप का आधार क्या है? इस सवाल पर एनसीबी ने कहा कि आर्यन के व्हाट्सएप चैट से बात सामने आई है.</p> <p style="text-align: justify;">जमानत याचिका पर मंगलवार और बुधवार को भी सुनवाई हुई थी. आज सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील ने पक्ष रखा.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="Aryan Khan Drugs Case: एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, पढ़े पूरा मामला" href="https://www.abplive.com/news/india/aryan-khan-drugs-case-ncb-zonal-director-sameer-wankhede-moves-bombay-high-court-seeking-interim-protection-against-arrest-1988923" target="">Aryan Khan Drugs Case: एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, पढ़े पूरा मामला</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/odmHZVWb7ws" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
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